उद्देश्य:
• सभी कर्मचारियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, NECTAR कार्यालयों में एक लैंगिक संवेदनशील और अनुकूल कार्य वातावरण बनाना, जो यौन उत्पीड़न या लैंगिक भेदभाव से मुक्त हो।
• NECTAR के सभी कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना।
• महिला दिवस पर और अन्य उपयुक्त अवसरों पर आवश्यकतानुसार कार्यक्रम आयोजित करना।
• कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव से संबंधित शिकायतें स्वीकार करना।
• समय-समय पर लागू भारत सरकार के संबंधित अधिनियमों, नियमों, कार्यालय ज्ञापनों और न्यायालय के आदेशों का पालन करना।
• विशेष शिकायतों पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु निदेशक को सिफारिशें देना।
यौन उत्पीड़न में निम्नलिखित शामिल हैं, पर यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:
• किसी लाभ या उपकार के बदले यौन संबंध की मांग करना।
• अपमानजनक शब्दों और टिप्पणियों का प्रयोग करना।
• अपमानजनक चित्र या वस्तुएं दिखाना।
• अनावश्यक शारीरिक संपर्क करना, जिसमें अवांछित छूना शामिल है।
• किसी व्यक्ति को लिंग विशेष के अपमानजनक नामों से पुकारना।
• बार-बार डेट पर जाने के लिए कहना और “ना” का सम्मान न करना।
• किसी व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं या क्रियाओं पर यौन टिप्पणियां करना।
• यह कहना या करना कि कोई व्यक्ति पारंपरिक लिंग भूमिका की छवि पर खरा नहीं उतरता।
• अश्लील साहित्य, यौन चित्र या कार्टून, यौन रूप से स्पष्ट चित्रकारी या अन्य यौन चित्र (ऑनलाइन भी शामिल) साझा करना या पोस्ट करना।
• यौन संबंधी चुटकुले बनाना।
• अपनी यौन क्षमताओं का डींग मारना।
• किसी व्यक्ति को उसके स्वयं द्वारा निर्धारित नाम या सर्वनाम से संबोधित करने से इंकार करना।
• किसी व्यक्ति से उसका लिंग प्रमाणित करने की मांग करना।
प्रासंगिक अधिनियम और दिशा-निर्देश
- Sexual Harassment Act 2013
- ICC Guidelines
- Hindi-English
नाम | भूमिका |
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श्रीमती लिंगक्सियार एन खोंगवीर, संरचना डिज़ाइनर | अध्यक्ष |
श्रीमती मेफ्रीन रिन्टाथियांग, प्रेसिडेंट, ग्रासरूट एनजीओ | बाहरी सदस्य |
डॉ पम्पी दास, वरिष्ठ विश्लेषक | सदस्य |
श्रीमती प्रीति शर्मा, निजी सहायक | सदस्य |
कुमारी गरिमा वशिष्ठ, कार्यकारी सहायक (प्रशासन) | सदस्य सचिव |
आखरी अपडेट : 03-07-2025 - 11:27